आनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएम) संसाधित खाद्य पदार्थों को भारत में कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। सरकारी मंजूरी के बिना इसे बेचा नहीं जा सकता और न ही इसका व्यापार किया जा सकता है
Bihar cities cover new ground in managing their sanitat
New Delhi, July 5, 2018